नई दिल्ली @ महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने वाला विधेयक लोकसभा में पेश

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विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय पैनल को भेजा गया विधेयक


नई दिल्ली ,21 दिसंबर 2021 (ए)। महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक आज मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विपक्षा सदस्यों के भारी विरोध के बीच बिल को संसदीय पैनल को भेजा दिया गया।
बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश करते समय हंगामे को देखते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा अध्यक्ष से इसे संसदीय पैनल को भेजने का आग्रह किया। इससे पहले केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। इसमें महिलाओं के लिए कानूनी न्यूनतम आयु को 21 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान है। लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, बीजू जनता दल, शिवसेना और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल को पेश किए जाने का विरोध किया। विपक्षी सदस्यों ने इस बिल को जल्दबाजी में लाने और संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श नहीं करने का आरोप लगाया। इस बिल के पास होने से महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र पुरुषों के बराबर हो जाएगी। विधेयक को आगे के विचार-विमर्श और जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है।


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