कोरबा 08 दिसम्बर 2021(घटती-घटना)। जिले में करीब 2 हजार ऑटो संचालित हैं। ओमिक्रॉन के अलर्ट के बाद कोरबा में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने ऑटो चालकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब बिना वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट दिखाए चालक ऑटो नहीं चला सकेंगे, साथ ही उन्हें यूनिक नंबर भी दिया जाएगा।दरअसल, शहर में बढ़ते क्राइम और ऑटो में सामान छूटने की स्थिति में नहीं मिल पाने को देखते हुए पुलिस नई शुरुआत करने जा रही है। ऑटो चालकों की पहचान हो सके, इसके लिए उन्हे यूनिफॉर्म पहनना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया है। इसके अलावा ऑटो के नंबर याद रखना दिक्कत भरा होता है। इससे बचने के लिए ऑटो चालकों को सिंगल और डबल अंकों में भी नंबर दिए जाएंगे।पुलिस की ओर से बताया गया कि, किसी ऑटो को यूनिक नंबर 1,2,3…10 इस तरह से होंगे। इन नंबरों को ऑटो के आगे और पीछे बड़े अक्षरों में लिखवाया जाएगा, जिससे यात्री इन्हें याद रख सकें। इन नंबरों के आधार पर ऑटो के वास्तविक नंबर पुलिस के पास रजिस्टर्ड होंगे। विषम परिस्थितियों में ऐसे ऑटो को तलाश करना और यात्री को भी उसे याद रखना आसान होगा। संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पत्र जारी कर ऑटो चालकों का वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में 10 दिसंबर को बस स्टैंड पर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसमें ऑटो चालकों के साथ ही उनके परिवार के लोग भी टीकाकरण करा सकते हैं। इससे चालक, उनके परिवार और ऑटो में बैठने वाले यात्री भी सुरक्षित रह सकेंगे।जिला ऑटो संघ के अध्यक्ष गिरिजेश सिंह ठाकुर ने कहा कि वैक्सीनेशन फायदे की बात है एवं यातायात पुलिस की यूनिफॉर्म और यूनिक नंबर योजना बेहतर है।
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