बिलासपुर, 02 दिसंबर 2021 (ए)। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा युवाओ को नशा के जाल से बाहर निकालने के लिए हुक्का बारो के खोलने पर प्रतिबंध लगाया था। इस मामले में हुक्का बार के संचालकों द्वारा लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रतिबंध आदेश पर रोक लगा दी है।
विदित हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को ध्यान रखते हुए उन्हें नशे का आदी बनने से बचाने एवं बाहर निकालने के लिए 29 सितंबर को आईजी-एसपी कान्फ्रेंस के दौरान प्रदेश में संचालित हुक्काबारों पर प्रतिबंध लगाने और सख्ती बरतने का निर्देश दिया था लेकिन उस पर अब कानूनी अड़चन आ गया है।
कोटपा एक्ट 2003 के तहत तम्बाकू उत्पाद के वितरण पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाया जा सकता। इसमें कानूनी संशोधन की आवश्यकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति और अनुशंसा की आवश्यकता होती है, वहीं इसका प्रकाशन राजपत्र में कराया जाना आवश्यक होता है। इस तथ्य के आधार पर रायपुर में जिन हुक्काबारों को प्रतिबंध संबंधित नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट, बिलासपुर ने कोटपा एक्ट 2003 के तहत हुक्का बारों पर लगाए गए प्रतिबंध पर फैसला दे दिया है, जिसके तहत लगाई गई रोक को हटा दिया गया है।
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