सूरजपुर 20 सितम्बर 2021 (घटती-घटना)। विभिन्न राज्यों में जहरीली शराब से हुई जनहानि को ध्यान में रखते हुए सचिव सह आबकारी आयुक्त छ.ग. एवं प्रबंध संचालक मार्केटिंग कार्पोरेशन द्वारा मदिरा के अवैध आसवन पर नियंत्रण एवं कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशन एवं आशिष श्रीवास्तव, उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता सरगुजा के मार्गदर्शन तथा पी.एल. नायक जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में अपराधों पर नियंत्रण हेतु जारी अभियान के तहत् आज थाना बिश्रामपुर क्षेत्रांतर्गत में मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए ग्राम बरपारा करमपुर थाना विश्रामपुर के पन्नेलाल पिता दुहन उम्र 28 वर्ष जाति उरांव से टेस्ट परचेस कराने पर महुआ शराब एवं हçड़या (राईस बियर) विक्रय करना पाया गया, कार्यवाही करते हुए विक्रय हेतु रखे 30 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब एवं 150 लीटर राईस बियर जप्त किया गया। आरोपी के द्वारा बताया गया कि वे राईस बियर एवं महुआ शराब विश्रामपुर शहर में विक्रय हेतु उपलब्ध करता था। आरोपी को आबकारी अधिनियम की गैर जमानती धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी सूरजपुर शशिकला पैकरा, सपना सिन्हा आबकारी उप निरीक्षक, टी. आर. केहरी आबकारी उपनिरीक्षक संभागीय उडनदस्ता सरगुजा, आबकारी मुख्य आरक्षक कुमारू राम खैरवार, रमेश दुबे आरक्षक, गिरजा शंकर शुक्ला,धर्मजीत शर्मा,कमलेश राजवाड़े एवं वाहन चालक त्रिलोचन सिंह का सक्रिय योगदान रहा।
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