सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
नई दिल्ली,02 फरवरी 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई की, जिसमें आपराधिक पृष्टभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिह्न देने का अनुरोध किया गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस याचिका की सुनवाई के दौरान इसे नीतिगत मामला बताया और याचिका को खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता ने क्या की थी मांग?
याचिकाकर्ता की मांग की थी कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिह्न दिए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और वह इस पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने क्या कहा ? पीठ ने कहा कि हम उनसे हथकड़ी चुनाव चिह्न रखने के लिए नहीं कह सकते। आप इस याचिका को वापस लीजिए। पीठ के मामले पर सुनवाई की अनिच्छा व्यक्त करने पर वकील ने मामला वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट सुधीर नामक व्यक्ति की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी।