एआई के इस्तेमाल से बचें,वर्ना होगी कार्रवाई
त्रिवेन्द्रम,20 जुलाई 2025 (ए)। केरल हाई कोर्ट ने निचली अदालतों को न्यायिक आदेश जारी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश
दिया है। यह देश में अपनी तरह का पहला ऐसा फैसला है। हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों और अन्य के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चैटजीपीटी जैसे क्लाउड-आधारित एआई उपकरणों का इस्तेमाल आदेश जारी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
