नई दिल्ली,@केद्र-दिल्ली सरकार की शक्तियो पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा विचार

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जस्टिस चद्रचूड़ की अध्यक्षता मे सविधान पीठ शुरू करेगी सुनवाई
नई दिल्ली, 05 सितम्बर 2022।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पाच सदस्यीय सविधान पीठ राष्ट्रीय राजधानी मे सेवाओ के नियत्रण को लेकर केद्र एव दिल्ली सरकार के बीच विधायी एव कार्यकारी शक्तियो से जुड़े मुद्दे पर सात सितबर को सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) उदय उमेश ललित की अगुआई वाली पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील एएम सिघवी की उन दलीलो पर गौर किया कि कुछ तात्कालिकता के चलते मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
सीजेआइ ने कहा, मै जस्टिस डीवाई चद्रचूड़ से चर्चा करूगा। हम सात सितबर को जस्टिस चद्रचूड़ की अगुआई वाली सविधान पीठ के सामने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगे। केद्र की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे मुकदमे की तैयारी के लिए कुछ और दिनो का समय मागेगे। इस पर अदालत ने कहा कि सबधित पीठ सुनवाई की रूपरेखा बनाएगी।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को कहा था कि उसने केद्र तथा दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियो से सबधित मुद्दो पर सुनवाई के लिए जस्टिस चद्रचूड़ की अध्यक्षता मे सविधान पीठ का गठन किया है। शीर्ष न्यायालय ने छह मई को दिल्ली मे सेवाओ के नियत्रण का मुद्दा सविधान पीठ के पास भेजा था।
यह याचिका 14 फरवरी, 2019 के विभाजित फैसले को ध्यान मे रखते हुए दायर की गई है। इसमे जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण (अब दोनो सेवानिवृा) की पीठ ने मुद्दे पर अतिम फैसला लेने के लिए तीन सदस्यीय पीठ के गठन की सिफारिश की थी।


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