अम्बिकापुर,26 फ रवरी 2022(घटती-घटना)। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरबी घोरे ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को जरूरी बताते हुए अम्बिकापुर शहरी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर कार्यवाही करने कलक्टर सरगुजा को पत्र प्रेषित किया है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया है कि पत्र में ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 की धाराओं पर कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। धारा 5 लाउडस्पीकर और लोक संबोधन प्रणाली के प्रयोग पर निर्बंधन, धारा 5 (क) हॉर्न के उपयोग-ध्वनि उत्सर्जित करने वाली सन्निर्माण मशीने और पटाखे फोडऩे पर प्रतिबंध। रात्रि में ध्वनि उत्सर्जित करने वाली सन्निर्माण मशीनें शांत परिक्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों में उपयोग में नहीं लाई जाएगी। रात्रि समय के लिए रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे का समयावधि परिभाषित है।
Check Also
कोरिया,@एक वर्ष से खराब सोलर प्लांट एक दिन में सुधारा गया
Share जिला प्रशासन ने घटती घटना की खबर पर लिया संज्ञान, बदली गई खराब बैटरी …