आरक्षक ने पुलिस अधीक्षक को लिखा तीन पत्र…मीडिया में अपनी बात रखने की मांगी अनुमति

रवि सिंह –
बैकु΄ठपुर 01 अक्टूबर 2021 (घटती-घटना)। आरक्षक ने अपने कप्तान को तीन पत्र लिखें जिसमें उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी है। अपने कप्तान से उन्होंने पहली मांग मीडिया के सामने अपनी बात रखने की अनुमति मांगी, दूसरी मांग में तत्कालीन थाना प्रभारी केल्हारी से 10 हजार रूपए वापस दिलाने की मांग की, तीसरी मांग उन्होंने तत्कालीन थाना प्रभारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, तीनों मांगों के लिए उन्होंने आवेदन में सारे बातों का जिक्र करते हुए उस पर उचित कार्यवाही की बात रखी है पहली बार किसी आरक्षक में अपने कप्तान से पत्र के माध्यम से अनुमति व कार्यवाही की मांग की है।
केल्हारी के तत्कालीन थाना प्रभारी जनकराम कुरै से 10 हजार वापस दिलाने- प्रार्थी आरक्षक 285 सियाराम साहू ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख कहा की थाना केल्हारी में पदस्थापना के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी केल्हारी उपनिरीक्षक जनकराम कुरै के मौखिक आदेशानुसार थाना कैल्हारी के ट्यूबवैल के लिए उपनिरीक्षक जनकराम कुरै के उपस्थिति में एक समर्सिबल पंप नीरज ट्रेडिंग मनेन्द्रगढ़ से खरीदा गया था। क्रय करने से संबंधित सभी बिल एवं कॉल रिकार्डिंग सीडी में करके साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत् सीडी के समर्थन में शपथ पत्र विभागीय जांचकर्ता अधिकारी मधुलिका सिंह के समक्ष दिनांक 09/07/2021 को जमा करा दिया है। आपके द्वारा दोबारा अवलोकन किया जा सकता है। विभागीय जांच में भी पंप क्रय होने एवं थाना प्रभारी द्वारा आरक्षक को पंप क्रय का पैसा नहीं देने संबंधित तथ्य पाए गए हैं। पंप क्रय जो कि उपनिरीक्षक जनकराम कुरै के आदेश पर मेरे द्वारा किया गया था उसकी रकम दस हजार रूपये है जिसे वापस दिलाए जाए।
इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में वक्तव्य देने अनुमति मांगी

आरक्षक 285 सियाराम साहू के विरुद्ध दिनांक 01/07/2021 को थाना पटना में अपराध क्र. 178/21 धारा 294, 506, 323, 34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया है प्रार्थी घटना के समय घर में नहीं था शिकायतकर्ता के द्वारा झूठा अपराध दर्ज करा दिया गया है। दर्ज अपराध के संबंध में मेरे द्वारा थाना पटना में दिनांक 06/07/2021 को एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिनांक 07/07/2021 को आवेदन पत्र एवं 14/07/2021 को स्मरण पत्र एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय अंबिकापुर में दिनांक 15/07/2021 को आवेदन पत्र दिया गया था, आवेदन को दिए हुए अनुमानित 80 दिवस से अधिक हो चुके है जिस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मेरे द्वारा जहां भी प्रेस क्लब हो वहां इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वेब पोर्टल मीडिया से खुद के साथ घटित घटना दर्ज की गई झूठी अपराध एवं दिए गए आवेदन की उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय द्वारा दोषपूर्ण की गई जांच के विषय में के संबंध में वक्तव्य एवं प्रेस से बात की जाएगी एवं अपना पक्ष रखा जाएगा। इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में अपना पक्ष रखकर न्याय की मांग किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में सुनवाई नहीं होने से समय की मांग भी है।
झुठे शिकायत करने वाले एवं झूठे शिकायतकर्ता के साजिशकर्ता करने वाले के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाए
आरक्षक के विरुद्ध शिकायतकर्ता अशोक साहू ग्राम केवटी थाना केल्हारी के द्वारा झूठी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई थी जिसमें मुझे आरक्षक को प्रारंभिक जांच में तथ्यों को नजर अंदाज कर 170 दिनों तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। झूठी शिकायत पर निलंबन होने से प्रार्थी आरक्षक को बदनामी का सामना करना पड़ा है प्रार्थी आरक्षक के पुलिस अधीक्षक एवं जिले के अन्य कर्मचारियों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का मेरे प्रति घृणात्मक रवैया है सभी मुझे पूणा की दृष्टि से देखते है झूठी शिकायत होने से प्रार्थी आरक्षक की विभागीय प्रतिष्ठा खत्म हो गई। साथी कर्मचारी मुझसे बात भी नहीं करते सभी मुझे रिश्वतखोर कहने लगे हैं। इस शिकायत की वजह से मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा शून्य हो गई। सभी के द्वारा व पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हेय दृष्टि से देखा जा रहा है की गई शिकायत अगर प्रमाणित हो गई होती तो निश्चित ही अधिकारियों के द्वारा बड़ा से बड़ा सजा प्रसारित किया जाता लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। शिकायत विभागीय जांच के उपरांत अप्रमाणित पाई गई है। लगाए गए आरोप की विभागीय जांच अतिरिक्त पुलिस मधुलिका सिंह के द्वारा की गई थी जिसमें विभागीय जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा अभियोजन साक्षी क्र. 08 जो कि तत्कालीन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक जनकराम कुरे हैं। विभागीय जांच के अंतिम विभागीय परिपृच्छा जांच प्रतिवेदन में अभियोजन साक्षी क्र. 08 को भी षडयंत्र रचने का दोषी माना है। मेरे द्वारा हाईलाईटर से चिन्हित कर संलग्न किया गया है कृपया अवलोकन करें, लार्ड हेवार्ट के न्याय सिद्धांत के अनुसार लार्ड हेवार्ट ने कहा था कि “न्याय सिर्फ महत्व की चीज नहीं बल्कि मूलभूत महत्व की चीज है। न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि स्पष्ट रूप से बिना किसी संदेह के होते हुए भी दिखना भी चाहिए। विभागीय जांच प्रतिवेदन एवं मेरे द्वारा दिए गए सबूतों के अनुसार शिकायतकर्ता अशोक साहू, की शिकायत झूठी पाई गई है। शिकायत के साजिशकर्ता तत्कालीन थाना प्रभारी केल्हारी उपनिरीक्षक जनकराम कुरै एवं अशोक साहू दोनों के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 182, 211, 191, 192, 120 बी 34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध करना सुनिश्चित करें।
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