कोर्ट ने जारी किया हाजिर होने का नोटिस
वाराणसी,26 जून 2025 (ए)। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर उर्फ देवकीनंदन शर्मा के खिलाफ अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने मानहानि का परिवाद दायर किया है। एसीजेएम-10 की अदालत ने ठाकुर को नोटिस जारी कर 9 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। परिवाद में आरोप है कि 3 दिसंबर 2024 को वाराणसी में एक कथा के दौरान ठाकुर ने भारत विभाजन और कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए जयचंदों को जिम्मेदार ठहराया था। यह बयान समाचारपत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से सामने आया, जिससे अधिवक्ता को मानसिक आघात पहुंचा। अजय प्रताप सिंह ने दावा किया कि ठाकुर का यह बयान उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और मानहानिकारक है। मामले की सुनवाई के दौरान ठाकुर अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया। यह मामला सामाजिक और ऐतिहासिक संवेदनशीलता से जुड़ा होने के कारण चर्चा में है। अब सभी की नजर 9 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है, जब ठाकुर को अपना पक्ष रखना होगा।
