प्रतापपुर/सरगुजा,18 मई 2025 (घटती-घटना)। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खोरमा में 31 अगस्त 2020 को हुए चर्चित चित रेंग साहू हत्याकांड में आज विशेष सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।
घटना का विवरण- मृतक चित रेंग साहू,पेशे से वाहन चालक,अपनी स्कार्पियो वाहन से आरोपियों को लेकर ग्राम खोरमा की ओर जा रहा था। रास्ते में सुनसान स्थान पर आरोपियों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी और स्कार्पियो वाहन,मोबाइल,ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस को मृतक का शव मिला,जिसकी शिनाख्त बाद में चित रेंग साहू के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का कारण हृद्गह्वह्म्शद्दद्गठ्ठद्बष् स्द्धशष्द्म बताया गया,जो दम घुटने और चोट के चलते हुआ था।
जांच और सबूत
प्रारंभ में धारा 174 के तहत जांच शुरू हुई। तकनीकी साक्ष्यों,सीसीटीवी फुटेज,होटल रजिस्टर व गवाहों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूटी गई स्कॉर्पियो, मोबाइल व अन्य सामान बरामद हुआ। एफएसएल रिपोर्ट,पीएम रिपोर्ट, और साक्ष्य कोर्ट में निर्णायक साबित हुए।
कोर्ट का फैसला- सेशन केस संख्या 08/2021 में सुनवाई करते हुए माननीय सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह चौहान की अदालत ने दोनों आरोपियों को निम्न सजा सुनाई-धारा 302 (हत्या) आजीवन कारावास धारा 394 (लूट के लिए हमला)10 वर्ष कठोर कारावास आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 3 वर्ष की सजा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
न्यायालय में पैरवी- इस मामले में सरकारी अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने सरकार की ओर से प्रभावशाली पैरवी की।
उन्होंने तकनीकी साक्ष्य,मेडिकल रिपोर्ट,और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान प्रस्तुत कर अदालत को यह विश्वास दिलाया कि यह अपराध पूरी योजना के तहत अंजाम दिया गया।
न्यायालय की टिप्पणी- कोर्ट ने अपने फैसले में कहा यह अपराध अत्यंत निंदनीय है। एक निर्दोष व्यक्ति,जो अपनी जीविका के लिए कार्य कर रहा था,उसकी निर्ममता से हत्या की गई। ऐसे अपराधियों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।