सु्प्रीम कोर्ट ने सजा को रखा बरकार
नई दिल्ली,18 अप्रैल 2025 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने मेस के खाने से असंतुष्ट होकर सहकर्मियों पर एके-47 से गोली चलाने वाले सेना के कांस्टेबल की सजा को बरकरार रखा है। पीठ ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 2014 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों से पता चलता है कि आरोपी ने गुस्से में एके-47 से अंधाधुंध गोलीबारी की थी। वह अच्छी तरह जानता था कि गोलियां किसी सहकर्मी को घायल कर सकती हैं, जिससे मौत भी हो सकती है।
