हाईकोर्ट ने नए सिरे से काउंसलिंग के दिए निर्देश
बिलासपुर,28 फरवरी 2025(ए)। छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट ने नए सिरे से काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। सेवारत श्रेणी में अपात्र उम्मीदवारों को शामिल करने पर डॉ. यशवंत राव और डॉ. पी. राजशेखर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
