नई दिल्ली @ सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर आदेश जारी नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली ,21 अक्टूबर 2021 ( ए )। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की इस दलील पर जवाब देने को कहा कि सीबीआई निदेशक पद के लिए अस्थायी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और मौजूदा निदेशक को उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद एक उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक बने रहने देने की अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई ने अटार्नी जनरल के¸के. वेणुगोपाल को एनजीओ कॉमन काउज की दलील पर अदालत को जवाब देने कहा। शीर्ष न्यायालय एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मौजूदा प्रमुख की नियुक्ति से पहले नियमित सीबीआई निदेशक की नियुक्ति से जुड़ी याचिका दायर की थी।
सुनवाई की शुरूआत में पीठ ने कहा कि यह विषय अब अनावश्यक हो गया है क्योंकि नियुक्ति हो चुकी है।


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