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सूरजपुर,@अपराधियों के विरूद्ध सख्ती बरतने डीआईजी व एसएसपी ने दिए निर्देश

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सूरजपुर,15 मई 2025घटती-घटना)। डीआईजी व एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने मंगलवार,14 मई 2025 को पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और प्रभारियों से अपराध,मर्ग व शिकायत लंबित होने के कारणों को जाना और जल्द निराकरण के निर्देश दिए। अवैध कार्यो पर पूर्णतःअंकुश लगाने,पीडि़त-फरियादियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने, थाना के कार्यो में गति लाने एवं गुणवाापूर्व निराकरण करने के निर्देश दिए साथ ही विवेचना की धीमी गति पर विवेचकों को दंडित किया।
बैठक में डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर ने सड़क दुर्घटना के मामले में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा जोड़कर कार्यवाही करने, माल वाहक गाडि़यों से होने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए पिकअप-ट्रक में सवारी बैठने वाले वाहन चालकों पर सख्ती से कार्यवाही करने की सख्त हिदायत दी। अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध जीरो टॉरलेंस की नीति अपनाते हुए आपराधिक प्रवृçा के लोगों पर सख्त कार्यवाही करने, बदमाशों की निगरानी हिस्ट्रीशीट खोलने प्रतिवेदन भेजने,क्षेत्र में बेसिक व विजिबल पुलिसिंग करने के निर्देश दिए।
उन्होंने थाना-चौकी प्रभारियों को कहा कि सभी कार्य के प्रति जिम्मेदार बने और जवानों से जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने प्रोत्साहित करें, हम सभी प्रत्येक दिवस कर्तव्य का निर्वहन करते है किन्तु आगामी 1-2 दिवस की कार्ययोजना पहले से ही बनाकर रखे और अधिनस्थों से उसी अनुरूप कार्य ले,मादक पदार्थां और सूखे नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के साथ-साथ उनकी बरामदगी के स्तर पर सुधार हेतु निर्देशित किया। बैठक में सीएसपी एस.एस.पैंकरा,एसडीओपी प्रेमनगर नरेन्द्र सिंह पुजारी, एसडीओपी प्रतापपुर सौरभ उईके, एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी, एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैंकरा, डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप, जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारी, जिला पुलिस कार्यालय के अधिकारीगण मौजूद रहे।
नए कानूनों का पालन, 60 व 90 दिवस की समयसीमा में चालान पेश करने, सूक्ष्मता से विवेचना
साक्ष्यों को मजबूत बनाने का दिया प्रशिक्षण
डीआईजी व एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने नए कानूनों का पालन कर एफआईआर दर्ज होने के 60 व 90 दिवस के भीतर अनिवार्य विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश कराने,अपराध की विवेचना में सूक्ष्मता,घटनास्थल पर भौतिक साक्ष्यों के संकलन,साक्ष्यों को मजबूत बनाने और अपराधियों को सजा दिलाने में विवेचना में कोई कमी न रहें इन सभी विषयों पर पुलिस अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कराया । मंगलवार,13 मई 2025 को नवीन कानूनों के प्रशिक्षण में डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर की मौजूदगी में जिला अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) मनोज चतुर्वेदी ने नवीन कानूनों के बारे में बताते हुए कहा कि अब अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात् 60 व 90 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से चालान पेश करना होगा, विवेचना को मजबूत बनाने, इसमें साक्ष्यों का संग्रह, अभियोजन की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण बारीकियों को बताया। डीपीओ ने साक्ष्यों को मजबूत बनाने रखने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट किया। पीडि़ता का बयान ऑडियो-वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड करने कहा ताकि साक्ष्य सशक्त और प्रभावी हो। संपçा संबंधी अपराधों और अन्य विभिन्न अपराधों की विवेचना की मानक प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी दी। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और नियमावली, नए प्रावधानों की व्याख्या करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के तरीकों पर गहन चर्चा की गई। इस दौरान डीआईजी व एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने भी थाना-चौकी प्रभारियों को एफआईआर दर्ज होने के 60 व 90 दिवस के भीतर अनिवार्य विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश करने के निर्देश दिए। फॉरेंसिक का उपयोग करके अपराधियों की पहचान स्थापित करने और साक्ष्यों को मजबूत बनाने के तरीकों पर भी चर्चा कर बताया कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में विवेचना के दौरान संवेदनशीलता,निष्पक्षता और विधिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने सभी विवेचकों से हर प्रकरण में न्याय करने हेतु सटीक एवं निष्पक्ष जांच करने और सभी मामलों में निष्पक्षता से समाधान करने ताकि पीडि़त पक्ष को उचित न्याय मिल सके। इस दौरान एडीपीओ नीलमणी,जयदेव कुर्रे,जिले के पुलिस राजपत्रित अधिकारी व थाना-चौकी प्रभारी मौजूद रहे।


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