नई दिल्ली@ तमिलनाडु के गवर्नर ने पूर्वमंत्री पर केस चलाने की दी मंजूरी

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@ बीजेपी-एआईए डीएमके के साथ आते ही बड़ा झटका
@ तमिलनाडु के राज्यपाल ने बालाजी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी
@ पूर्व मंत्री पर नौकरी देने के बदले तीन करोड़ रुपये लेने का आरोप
@ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में राज्यपाल को तेजी से फैसला लेने को कहा था
नई दिल्ली,15 अप्रैल 2025 (ए)।
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि प्रदेश के
राज्यपाल ने एआईएडीएमके सरकार के पूर्व मंत्री केटी राजेंद्र बालाजी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। बालाजी पर आरोप है कि उन्होंने आवीन में कथित रूप से नौकरी देने के बदले पैसे लिए थे। आवीन तमिलनाडु की एक डेयरी कंपनी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच को तमिलनाडु सरकार ने बताया कि प्रदेश के राज्यपाल ने केटी राजेंद्र बालाजी पर मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। अभी तक जांच करने वाली टीम ने बालाजी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है।
17 मार्च कोसुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एकरिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को तमिलनाडु सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच को गवर्नर से बालाजी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति के बारे में बताया गया है। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी को थोड़ी राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें बालाजी के खिलाफ सीबीआई जांच करने को कहा गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि बालाजी ने नौकरी के बदले पैसे लिए हैं, इसलिए सीबीआईजांच होनी चाहिए।


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