इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
नई दिल्ली/इलाहाबाद,26 मार्च 2025 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादास्पद आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की, जिसमें रेप के आरोप की परिभाषा तय की गई है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट की टिप्पणी पर रोक लगा दी है।
जज पर भड़की सुप्रीम कोर्ट रेप केस में दिया था विवादित आदेश
रेप केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए विवादित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल, उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा था कि लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी तोड़ना रेप की कोशिश के आरोप लगाने के लिए काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आदेश लिखने वाले जज की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि यह फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की कमी को दिखा रहा है। यह फैसला तुरंत नहीं लिया गया, बल्कि सुरक्षित रखने के 4 महीने बाद सुनाया गया। हम आमतौर पर इस स्तर पर स्थगन करने में हिचकिताते हैं, लेकिन पैरा 21, 24 और 26 में की गई बातें कानून में नहीं हैं और यह मानवता की कमी दिखाती हैं। हम इन पैरा में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाते हैं।
