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गर्लफ्रेड का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खीचा,अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
मुबई, 17 जून 2022। मुबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक युवक को सालभर कैद की सजा सुनाई है। युवक का जुर्म यह है कि उसने अपनी गर्लफ्रेड का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खीचा था। इसे युवती की इज्जत से खिलवाड़ मानते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। मामला साल 2014 का है। युवक के वकील ने दलील थी कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वह दो साल के बेटे का बाप है। हालाकि कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नही किया।
कोर्ट ने कहा कि किसी का पूर्व प्रेमी होना इस बात की इजाजत नही देता कि उसके साथ कोई भी सुलूक किया जाए। टाइम्स ऑफ इडिया के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्राति एम पिगले ने मामले की सुनवाई करते हुए युवक को प्रोबेशन ऑफ ऑफेडर एक्ट के तहत अच्छे व्यवहार के आधार पर छोड़ने से भी मना कर दिया। जज ने हाई कोर्ट के एक फैसले हवाला दिया, इस तरह का जुर्म करने वाले वाले को प्रोबेशन पर नही छोड़ा जाना चाहिए। वजह, मामला एक महिला की इज्जत से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक युवक को इस तरह से छोड़ देने पर आगे इस तरह के जुर्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ऐसे तमाम अपराधो को रोकना या अपराधियो को पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, जिससे महिलाओ के खिलाफ अन्य अपराधो को रोकना भी मुश्किल हो जाएगा।
इस मामले मे आरोपी महिला का पड़ोसी था। उसने इस आधार पर खुद को बरी किए जाने की अपील की थी कि घटना 2014 की है और इसे कई साल बीत चुके है। युवक का कहना है कि अब उसकी किसी अन्य महिला से शादी हो चुकी है और वह दो साल के एक बच्चे का बाप भी है। इस पर कोर्ट का कहना था कि युवक के मौजूदा हालात को देखते हुए उसकी सजा मे कमी की जा सकती है। लेकिन उसने जो जुर्म किया है, उसके लिए कुछ सजा तो देनी ही होगी। युवक के ऊपर 5000 रुपए का फाइन भी लगाया गया है। इस मामले मे युवती के साथ उसके पिता और चाचा भी गवाह थे। युवती का कहना है घटना 20 सितबर 2014 मे उसकी सीढि़यो पर हुई थी। मामले मे एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ था और बाद मे जमानत पर रिहा हो गया था।


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