वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दिशा निर्देशन मे थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले मे की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही
-संवाददाता-
अंबिकापुर,12 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।
उक्त हत्या के मामले में बताया गया कि सूचना दिनांक 10/09/25 को थाना गांधीनगर आकर गुम इंसान रिर्पोट दर्ज कराया गया कि प्रार्थिया की नाबालिग लडकी अपने अन्य सहेलियों के साथ निवास करती थी,जो दिनांक 04/08/25 को दोपहर करीब 2-30 बजे रूम से अपने सहेलियों को बिना बताये कही चली गई है,आस-पड़ोस रिश्तेदार मे पता तलाश किये जो लड़की का पता नहीं चला साथ ही गुम नाबालिग बालिका का मोबाइल भी बंद बता रहा है प्रार्थिया द्वारा शंका जाहिर किया गया कि प्रार्थिया की नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कर ले गया है, मामले मे प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे गुम इंसान क्रमांक 80/25 कायम कर मामले मे अपराध क्रमांक 527/25 धारा 137(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। मामले को संज्ञान में लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा मामले मे पुलिस टीम को त्वरित कार्यवाही किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा गुम नाबालिग के सम्बन्ध मे लगातार पता तलाश किया जा रहा था,इस दौरान साइबर सेल से तकनिकी जानकारी प्राप्त कर गुम नाबालिग से लगातार संपर्क मे रहे एक युवक को पकड़कर पूछताछ किया गया जो विधि से संघर्षरत बालक द्वारा पूछताछ मे बताया कि गुम नाबालिग से उसका जानपहचान था एवं दोनों मे मोबाइल के माध्यम से बातचीत होता था एवं दोनों का प्रेम सम्बन्ध होना बताया, जो बाद मे नाबालिग बालिका, विधि से संघर्षरत बालक पर शादी का दबाव बनाने लगी, कि दिनांक 03/08/25 को उक्त नाबालिग बालिका द्वारा विधि से संघर्षरत बालक को फ़ोन कर मिलने आने और शादी करने की बात बोली, शादी नहीं करने पर रिपोर्ट करने की बात बोलने लगी, जिस पर से विधि से संघर्षरत बालक द्वारा उक्त नाबालिग बालिका को मारकर चिरगा पहाड़ मे फेक देने की योजना बनाया गया। विधि से संघर्षरत बालक दिनांक 04/08/25 को नाबालिग बालिका को अपने साथ मोटरसायकल मे बैठाकर घूमने के बहाने बतौली चिरगा पहाड़ जंगल की तरफ ले गया, और अपने मोटरसायकल को खड़ी कर नाबालिग बालिका को अपने साथ नाला के पत्थर के बांध की तरफ ले गया और नाबालिग बालिका का गला दबाकर हत्या कर दिया और नाबालिग बालिका के मोबाइल को अपने पास रख लिया और शव को बांध के कोने मे एक गड्ढे मे डालकर ऊपर से पत्थर डालकर छुपा दिया, एवं नाबालिग का लेडीज बैग को भी शव के साथ ही अंदर डाल दिया था, और मृतिका के मोबाइल के सिम को रास्ते मे कही फेक देने बताया है, और उस मोबाइल मे बाद मे अपने पिताजी के नाम पर नया सिम लेकर लगाकर चलाना बताया है, विधि से संघर्षरत बालक के निशानदेही पर एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से चिरगा पहाड़ जंगल के पास नाला के पास पत्थर के बांध की तरफ स्थित गड्ढे से पत्थर हटाकर देखा गया जो गड्ढे से बैग मय कपड़ा के एवं मानव कंकाल मिला जिसकी पहचान परिजनों द्वारा व्यपहृता के रूप मे की गई, बाद पुलिस टीम द्वारा मामले मे अग्रिम कार्यवाही करते हुए मर्ग कार्यवाही कर पंचनामा पश्चात कंकाल को पीएम हेतु भेजा गया, विवेचना दौरान धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध घटित होना पाये जाने पर उक्त धारा मामले मे जोड़कर विधि से संघर्षरत बालक को प्रकरण मे गिरफ्तार कर माननीय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है। मामले मे विधि से संघर्षरत बालक के निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त मोटरसायकल एवं मोबाइल जप्त किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही मे अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर राजेंद्र मंडावी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार कृष्णा कवर, थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक संजय नाथ तिवारी, सहायक उप निरीक्षक संजय गुप्ता, प्रधान आरक्षक मेबीस ज्योत्स्ना, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, आरक्षक अरविन्द उपाध्याय, विकास सिंह, ऋषभ सिंह, कुंदन पाण्डेय, घनश्याम देवांगन, एडवर्ड, रवि सिंह, विजय सिंह, विकास एक्का सक्रिय रहे।
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